Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Mar, 2018 09:52 AM
वित्तीय फ्रॉड कर देश से भागने वाले कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में नया विधेयक पेश कर दिया है। विधेयक में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड करने वालों की सम्पत्ति अटैच करने का प्रावधान किया गया है। नैशनल फाइनैंशियल...
नई दिल्लीः वित्तीय फ्रॉड कर देश से भागने वाले कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में नया विधेयक पेश कर दिया है। विधेयक में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड करने वालों की सम्पत्ति अटैच करने का प्रावधान किया गया है। नैशनल फाइनैंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ डिफॉल्टर्स पर किस तरह से सख्ती की जाए, इस पर बातचीत करने के बाद केंद्र सरकार ने यह बिल पेश किया है।
डिफॉल्टर्स पर होगी बड़ी कार्रवाई
पी.एन.बी. में हुए महाघोटाले के बाद केंद्र सरकार अब ऐसे लोन डिफॉल्टर्स पर बड़ी कार्रवाई करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी व अन्य की संपत्तियों को जब्त करने पर विचार चल रहा है। साथ ही ऐसे मामलों पर भी नजर रखी जा रही है जहां धोखाधड़ी के आसार हो सकते हैं। यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक भगौड़ा वापस आ कर न्यायिक प्रक्रिया में शामिल नहीं हो जाता।
50 करोड़ से ज्यादा लोन लेने वालों पर भी नजर
बैंकों से यह कहा गया है कि 50 करोड़ रुपए से ऊपर के लेन-देन पर खासा ध्यान दिया जाए क्योंकि यहां संभवत: धोखाधड़ी हो सकती है। ई.डी. इसके लिए काले धन को सफेद बनाने के बचाव संबंधी कानून पी.एम.एल.ए. के प्रावधानों का इस्तेमाल करेगा।
ये लोग घोषित होंगे भगौड़ा आर्थिक अपराधी
भगौड़ा आर्थिक अपराधी की श्रेणी में वह शख्स आएगा जो इस अपराध में जारी वारंट से बचने के लिए विदेश भाग गया हो। सूत्रों के मुताबिक इस मसौदे में आर्थिक अपराध रोकने के मौजूदा कई कानूनों का समावेश होगा। मसौदे में आर्थिक भगौड़े के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय को दिया जाएगा।