Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Sep, 2017 07:00 PM
प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) के तहत मिडिल इनकम ग्रुप को होम लोन पर मिलने वाली ब्याज सब्सिडी स्कीम का फायदा
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) के तहत मिडिल इनकम ग्रुप को होम लोन पर मिलने वाली ब्याज सब्सिडी स्कीम का फायदा अगले 15 महीने तक और उठाया जा सकता है। यह स्कीम 31 दिसंबर को खत्म होनी थी, लेकिन अब इसे 31 मार्च 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम के तहत 2 लाख 60 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेट्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने शुक्रवार को नेशनल एसोसिएशन्स ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट कौंसिल (नारेडको) द्वारा आयोजित समिट में यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2016 के अपने भाषण में घोषणा की थी कि मिडिल इनकम ग्रुप को भी होम लोन सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) का लाभ 6 लाख और 12 लाख रुपए सालाना इनकम वाले लोगों को भी देने की पॉलिसी जारी की थी, लेकिन उस समय कहा गया था कि मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 31 दिसंबर 2017 तक ही लाभ दिया जाएगा। मिडिल इनकम ग्रुप को दो कैटेगिरी में बांटा गया। 6 से 12 लाख रुपए तक के आय वर्ग के लोगों को होम लोन के ब्याज पर 4 फीसदी सब्सिडी दी जाती है। 12 से 18 लाख रुपए आय वर्ग के लोगों को होम लोन पर 3 फीसदी सब्सिडी दी जाती है।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सी.एल.एस.एस.) की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2015 में की थी। इस स्कीम के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगिरी के लोगों को होम लोन पर 6.5 फीसदी तक ब्याज सब्सिडी दी जाती है। ईडब्ल्यूएस का मतलब 3 लाख रुपए सालाना और एलआईजी कैटेगिरी का मतलब 6 लाख रुपए सालाना इनकम से है। यह सब्सिडी केवल उन्हें दी जाती है, जो पहली बार घर ले रहे हैं, यानी आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई घर न हो।