खुशखबरी! 5000 रुपए महीने की सोसायटी मेंटेनेस फीस पर GST नहीं

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Jul, 2017 12:45 PM

good news gst no more than 5000 rupees per month in hospitality fees

वित्त मंत्रालय का कहना है कि हाउसिंग सोसायटी या रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मुहैया करवाई जाने वाली सेवाएं

नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय का कहना है कि हाउसिंग सोसायटी या रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मुहैया करवाई जाने वाली सेवाएं, जी.एस.टी. लागू होने के बाद महंगी नहीं होगी। मंत्रालय का ये रुख ऐसे समय में आया है जब सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर ये चर्चा गरम है कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद हाउसिंग सोसायटी में रहने वालों को सभी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध सामान और सेवाओं पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा ऐसी अटकलों को खारिज करते हुए मंत्रालय ने कहा है हाउसिंग सोसायटी या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन चाहे पंजीकृत हो या नहीं, यदि वो अपने सदस्यों से पांच हजार रुपये तक हर महीने फीस लेते हैं, तो उसपर जी.एस.टी. नहीं लगेगा।
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अगर फीस पांच हजार रुपए से ज्यादा हो, लेकिन सोसायटी या एसोसिएशन की सालाना कमाई 20 लाख रुपए से कम हो तो वहां पर भी जी.एस.टी. नहीं लगेगा बहरहाल, पांच हजार रुपए से ज्यादा फीस और 20 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना कमाई होने की सूरत में एसोसिएशन को जी.एस.टी. देना होगा, लेकिन वहां पर सोसायटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलेगा.इनपुट टैक्स क्रेडिट जेनरेटर, वाटर पंप, लॉन फर्नीचर, नल और मरम्मत व रखरखाव सेवाओं पर किए गए खर्च के बदले में इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकेंगे।
 

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