Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Dec, 2017 04:44 PM
सरकार सालाना दस्तावेज तथा दूसरी जरूरी जानकारियां उपलब्ध नहीं करा पाई कंपनियों को एक जनवरी से तीन महीने की मोहलत देगी। इस अवधि के दौरान ये कंपनियां वार्षिक दस्तावेज जमा करा सकेंगी। इसस इन कंपनियों के अपात्र घोषित किए गए सैकड़ों निदेशकों को राहत...
नई दिल्लीः सरकार सालाना दस्तावेज तथा दूसरी जरूरी जानकारियां उपलब्ध नहीं करा पाई कंपनियों को एक जनवरी से तीन महीने की मोहलत देगी। इस अवधि के दौरान ये कंपनियां वार्षिक दस्तावेज जमा करा सकेंगी। इसस इन कंपनियों के अपात्र घोषित किए गए सैकड़ों निदेशकों को राहत मिलेगी। सरकारी अधिकारियों के अनुसार ‘विलम्ब के लिए क्षमादान योजना’ एक जनवरी से अमल में आएगी और 31 मार्च 2018 तक लागू रहेगी। एक अधिकारी ने बताया कि योजना एक-दो दिन में अधिसूचित कर दी जाएगी।
अवैध कोष प्रवाह पर लगाम लगाने के इरादे से कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने उन कंपनियों के 3.09 लाख निदेशकों को अयोग्य घोषित कर दिया जो सालाना लेखा-जोखा लंबे समय से जमा करने में विफल रही हैं। इस कदम से कई पात्र कंपनियों के निदेशक भी अयोग्य हो गए। इसके अलावा कुछ लोग इस कदम के खिलाफ अदालत में चले गए। मंत्रालय की इस योजना से जरूरी दस्तावेज जमा करने में असफल रही कंपनियों को तीन महीने की मोहलत मिलेगी। वे एक जनवरी से सालाना लेखा-जोखा दे सकेंगी। कंपनी कानून, 2013 के एक अप्रैल 2014 में अमल में आने के बाद यह दूसरा मौका है जब मंत्रालय ऐसी योजना लेकर आ रहा है। सरकार वर्ष 2014 में कंपनी कानून निपटान योजना लाई थी। इसमें चूककर्ता कंपनियों को लेखाजोखा फाइल करने का मौका दिया गया था।