Edited By ,Updated: 25 Feb, 2017 11:24 AM
सरकार ने बैंकों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी शाखाएं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पी.एम.जी.के.वाई.) के तहत कर लेने से इन्कार करती हैं .....
नई दिल्ली: सरकार ने बैंकों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी शाखाएं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पी.एम.जी.के.वाई.) के तहत कर लेने से इन्कार करती हैं तो उन शाखाओं के अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। यह योजना 31 मार्च को समाप्त होगी।
वित्त मंत्रालय ने बैंक प्रमुखों को भेजे पत्र में उनसे कर स्वीकार करने हेतु सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने के लिए सभी शाखाओं को निर्देश देने को कहा है। बैंक पी.एम.जी.के.वाई. के तहत जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत हैं। मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस आदेश का पालन नहीं होने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा और कर स्वीकार करने से इन्कार करने पर उस शाखा के अधिकार को समाप्त किया जा सकता है।’’ ऐसी शिकायतें हैं कि कई बैंक पी.एम.जी.के.वाई. के तहत कर भुगतान स्वीकार नहीं कर रही हैं। इसके निर्धारित चालान के बारे में जानकारी नहीं होना और कुछ तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं।