Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Mar, 2018 12:00 PM
आधार लिंक कराने के लिए परेशान हो रही आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 से आगे बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का संकेत दिया कि सरकार की अनेक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ...
नई दिल्लीः आधार लिंक कराने के लिए परेशान हो रही आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 से आगे बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का संकेत दिया कि सरकार की अनेक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य रूप से लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च से आगे बढ़ाई जा सकती है।
पिछले साल भी बढ़ाई थी समयसीमा
केंद्र ने कहा कि आधार मामले में लंबित सुनवाई को पूरा करने के लिए थोड़ा समय और चाहिए होगा, इसलिए सरकार समयसीमा को 31 मार्च से आगे बढ़ा सकती है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल की दलील से सहमति जताई। वेणुगोपाल ने कहा, ‘‘हमने पहले भी समयसीमा बढ़ाई है और फिर से बढ़ाएंगे लेकिन हम महीने के आखिर में यह कर सकते हैं ताकि मामले में याचिकाकर्ता अपनी दलीलें पूरी कर सकें।’’ पीठ ने कहा, ‘‘अटार्नी जनरल ने बहुत सही बिंदु उठाया है और अदालत मामले में याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा दलीलें दोहराने नहीं देगी।’’ सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को आधार को अनेक योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी थी।