18 लाख करदाताओं को राहत, माफ हुआ 100 रुपए तक का टैक्स बकाया

Edited By ,Updated: 24 Feb, 2017 05:21 PM

great relief to the taxpayer  forgive tax arrears of rs 100

अगर आप के ऊपर 100-50 रुपए का इनकम टैक्स बकाया है तो अब चैन की नींद सो जाइए।

नई दिल्लीः अगर आप के ऊपर 100-50 रुपए का इनकम टैक्स बकाया है तो अब चैन की नींद सो जाइए। सरकार ने 100 रुपए तक के इनकम टैक्स एरियर माफ कर दिए हैं। इससे मामूली आयकर बकाए के कारण वर्षों से संघर्ष कर रहे 18 लाख कर बकायेदारों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। वैसे तो ये टैक्स की चोरी को बढ़ावा देने जैसा लगता है, लेकिन इससे विभाग को एरियर वसूली के 10 फीसदी मामलों से मुक्ति मिल जाएगी। सरकार का ये कदम टैक्स अधिकारियों को बड़ी राहत देने वाला है। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने इसे हरी झंडी दे दी है।

सरकार को होगा 7 करोड़ का नुकसान
इससे सरकार को करीब 7 करोड़ रुपए का मामूली राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन इससे करीब 18 लाख मामले खत्म हो जाएंगे। इसका मसकद प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार करना और कर संग्रह की लागत कम करना है। साथ ही इससे मामूली कर बकाए वालों करदाताओं को आसानी से रिफंड किया जा सकेगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, '100 रुपए तक के सभी कर बकायों को माफ करने का फैसला किया गया है। इनमें ज्यादातर मामले तीन साल से पुराने हैं। इससे करदाताओं की दिक्कतों का समाधान होगा। साथ ही बकायेदारों की हमारी सूची भी कम होगी। वैसे भी इस रकम को वसूलना मुश्किल है।' उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद मुकदमों में कमी लाना और सरकार को बड़े डिफॉल्टरों को ज्यादा प्राथमिकता देने में मदद प्रदान करना है।

जेतली ने दी हरी झंडी
जेतली ने इस कदम को डेलीगेशन ऑफ पावर रूल्स, 1978 के तहत मंजूरी दी है, जिसमें वित्त मंत्री को कोई भी कर बकाया माफ करने का अधिकार है। इस नियम के तहत मुख्य आयुक्तों को सिर्फ 25 लाख रुपए तक का बकाया माफ करने का अधिकार है। अगर इस तरह की माफी का दायरा बढ़ाया जाता है तो इससे दोस्ताना कर व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। 

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