GST: रियल एस्टेट क्षेत्र पर लगेगा 12% टैक्स, नहीं पड़ेगा महंगाई का प्रभाव

Edited By ,Updated: 25 May, 2017 11:43 AM

gst  real estate sector will look at 12  tax  not impact of inflation

एक जुलाई से वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) के प्रभाव में आने से न तो खरीदारों और न ही डेवलपरों के लिए कर प्रभावों में वर्द्दि होगी।

नई दिल्लीः एक जुलाई से वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) के प्रभाव में आने से न तो खरीदारों और न ही डेवलपरों के लिए कर प्रभावों में वर्द्दि होगी। रियल एस्‍टेट क्षेत्र के शीर्ष निकाय नारेडको ने GST के जरिए रियल एस्टेट क्षेत्र पर 12% कर लगाने के फैसले को मंजूर करते हुए कहा कि घरों की कीमतों पर महंगाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, नारेडको का यह बयान रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनियों के संगठन क्रेडाई से अलग है। क्रेडाई ने राज्य सरकारों से GST के लागू होने के बाद इस क्षेत्र को विभिन्न स्तरों पर कर की मार से बचाने के लिए अचल संपत्ति पर स्टांप ड्यटी समाप्त करने की अपील की है।

उसने कहा कि जब तक सरकार जमीन पर एबेटमेंट (छूट) नहीं उपलब्ध कराती तब तक खरीदारों की लागत बढ़ेगी। नारेडको और क्रेडाई के GST के प्रभाव को लेकर अलग-अलग आकलन से क्षेत्र में नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में भ्रम की स्थिति का पता चलता है।  GST के जरिए वास्तविक कर प्रभाव मौजूदा स्तर पर या उससे कम होगा। फिलहाल क्षेत्र पर जो कई अप्रत्यक्ष कर लगते हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। मकान की कीमतों पर कोई मुद्रास्फीतिक दबाव नहीं होगा।

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