GST काऊंसिल की अगली मीटिंग 18-19 मई कोः जेतली

Edited By ,Updated: 31 Mar, 2017 06:35 PM

gst bill will be taken up in rajya sabha on april 5

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली आज जी.एस.टी. काऊंसिल की 13वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक के एजेंडे में इनपुट टैक्स क्रेडिट, वैल्युएशन, ट्रांजिशन प्रोविजनल और कंपोजीशन के लिए जी.एस.टी. नियमों के मसौदे को मंजूरी देना प्रमुखता से शामिल है।

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेतली ने जी.एस.टी. मुद्दे पर प्रेसवार्ता शुरू की। जी.एस.टी. बिल 5 अप्रैल को चर्चा के लिए राज्यसभा में लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि जी.एस.टी. काऊंसिल की अगली बैठक 18 और 19 मई को श्रीनगर में आयोजित होगी।

लोकसभा में पास हुआ जी.एस.टी.
लोकसभा में करीब 8 घंटे चली बहस के बाद 29 मार्च की देर शाम जी.एस.टी. बिल पास हो गया। इससे जुड़े चारों संशोधित विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गए। बुधवार को वित्त मंत्री ने इस बिल के महत्व को बताया। सदन में 8 घंटे इस बिल पर सार्थक बहस हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि 'जी.एस.टी. बिल पास होने पर सभी देशवासियों को बधाई, नया साल, नया कानून, नया भारत'। लोकसभा से जी.एस.टी. बिल पारित होने के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि अप्रत्यक्ष कर सुधार के मामले में एक नई शुरूआत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि एक जुलाई से जी.एस.टी. को अमल में लाए जाने में कामयाबी मिलेगी।

जी.एस.टी. लागू होने से क्या होगा?
जी.एस.टी. लागू होने के बाद पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा, अभी अलग-अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स की व्यवस्था है। जी.एस.टी. के लागू होने के बाद केंद्र की ओर से लगने वाले अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स और राज्य की ओर से लगने वाला वैट सब मिलकर एक हो जाएंगे।

अलग-अलग सामान के लिए कितना टैक्स लगेगा ये अभी तय नहीं हुआ है लेकिन ये तय हो गया है कि टैक्स का स्लैब क्या होगा। 5, 12, 18 और 28 फीसदी के हिसाब से अलग अलग सामान और सेवाओं पर टैक्स लगेगा।

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