दिव्यांगों के लिए फायदेमंद नहीं है GST, जनिए क्यों?

Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Jun, 2017 11:13 AM

gst is not beneficial for handicapped

1 जुलाई से लागू होने वाले जी.एस.टी. से देश भर के दिव्यांगों और नेत्रहीन व्यक्तियों...

नई दिल्लीः 1 जुलाई से लागू होने वाले जी.एस.टी. से देश भर के दिव्यांगों और नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद साबित नहीं होने वाला है। जी.एस.टी. परिषद ने दिव्यांग, नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सामान पर टैक्स की उच्चतम सीमा 18 फीसदी तय की है। टैक्स दर ज्यादा होने से उन्हें हर बार अपने लिए सामान खरीदने पर ज्यादा पैसा खर्च करना होगा।

ब्रेल पेपर पर लगेगा 12 फीसदी टैक्स
जी.एस.टी. लागू होने के बाद नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ब्रेल पेपर पर 12 फीसदी टैक्स लगाया गया है। इसके बाद इसकी कीमत 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगी, जो कि फिलहाल 72 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसके साथ ही ब्रेल टाइपराइटर पर भी 18 फीसदी जी.एस.टी. लगेगा। अभी इस तरह के टाइपराइटर की कीमत 34 हजार रुपए है, जो कि 1 जुलाई से 6120 रुपए महंगा हो जाएगा।

ये चीजें भी होंगी महंगी
1 जुलाई के बाद दिव्यांगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सामान जैसे कि गाड़ी, व्हीलचेयर, बैसाखी, ट्राईसाइकिल, वॉकर, कृत्रिम पैर, कान की मशीन, नेत्रहीन व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जाने वाली घड़ी पर 5 से 18 फीसदी के बीच टैक्स लगेगा। 

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