जेतली का दिवाली का तोहफा: GST में बदलाव, जानिए कौन सी चीजें हुईं सस्ती

Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Oct, 2017 12:11 PM

gst not a big blow to ordinary people tax on 60 essential item

जी.एस.टी. काउंसिल की शुक्रवार की बैठक से आम लोगों को बड़ा झटका लगा है।

नई दिल्ली: सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए कंपोजिशन स्कीम की सीमा 75 लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दी है। साथ ही निर्यातकों को नकदी की कमी से निजात दिलाने के लिए उन्हें तुरंत प्रभाव से रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। PunjabKesari

वित्त मंत्री अरुण जेतली ने आज यहां जीएसटी परिषद् की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि अब सालाना एक करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले व्यापारी कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकरण करा सकेंगे। पहले यह सीमा 75 लाख रुपए थी। इस स्कीम के तहत करदाताओं को अपने कारोबार की गणना स्वयं करके एक से पाँच प्रतिशत तक कर भरना होता है। साथ ही उन्हें मासिक की जगह तिमाही रिटर्न भरना होता है।  इसके अलावा डेढ़ करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार करने वालों को भी मासिक की जगह तिमाही रिटर्न भरना होगा। इन दोनों फैसलों से 90 प्रतिशत से ज्यादा करदाता लाभांवित होंगे।  
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जीएसटी के तहत निर्यातकों के लिए रिफंड व्यवस्था तैयार नहीं होने से उनके सामने नकदी की समस्या पैदा हो गई थी। जेतली ने बताया कि रिफंड प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्यों और केंद्र के अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं। इस साल 10 अक्टूबर से जुलाई महीने के लिए और 18 अक्टूबर से अगस्त महीने के लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी और निर्यातकों को जल्द से जल्द रिफंड को चेक दे दिया जाएगा।
PunjabKesariई-वॉलेट नाम की एक स्थायी व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके 01 अप्रैल 2018 तक शुरू होने की उम्मीद है। तब तक निर्यातकों को भविष्य के निर्यात पर 0.1 प्रतिशत कर देना होगा। ई-वॉलेट के तहत निर्यातकों के वॉलेट में एक सांकेतिक मूल्य जमा करा दिया जाएगा और निर्यात के समय उसमें से कर की राशि घटा दी जाएगी। इस प्रकार उसे रिफंड अपने-आप मिल जाएगा।
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