Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Oct, 2017 12:39 PM
सरकार की ओर से ई-कॉमर्स कंपनियों को राहत दी गई है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) के
नई दिल्लीः सरकार की ओर से ई-कॉमर्स कंपनियों को राहत दी गई है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए वेंडर्स और सप्लायर्स को पेमेंट करते समय टी.सी.एस. काटने के प्रावधान को अगले साल अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है।
जीएसटी नियमों के मुताबिक, ई-कॉमर्स कंपनियों को 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के गड्स के सप्लायर्स के पेमेंट पर 1 फीसदी का टैक्स कलेक्टेड सोर्स (टीसीएस) लगाना जरूरी है। वहीं, शुक्रवार को सरकार ने नोटिफाइ किया कि यह प्रावधान अगले साल अप्रैल से प्रभावी होगा।
ग्रांट टॉर्नटन इंडिया एलएलएपी के पार्टनर कृष्ण अरोड़ा ने कहा कि अब यह साफ हो गया है कि कम से कम इस फाइनेंशियल ईयर में आपको टीसीएस नहीं करना है। उन्होंने कहा कि यह काफी पॉजिटिव न्यूज है क्योंकि ई-कॉमर्स कंपनियों को पहले ही रिटर्न फाइलिंग के लिए मल्टीपल चीजों को पूरा करना पड़ रहा है। वह कम से कम अपने सिस्टम को रेग्युलर ट्रांजैक्शन के लिए आसान बना सकेंगे।