नहीं दिया इलाज का खर्च,अब एच.डी.एफ.सी. जनरल इंश्योरैंस कंपनी देगी हर्जाना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Mar, 2018 03:59 AM

hdfc general insurance company will pay compensation for unpaid treatment

जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक याचिकाकत्र्ता की शिकायत पर एच.डी.एफ.सी. जनरल इंश्योरैंस कंपनी को याचिकाकत्र्ता की पत्नी के इलाज पर खर्च हुए 3 लाख रुपए सहित 5 हजार रुपए हर्जाना व 3 हजार रुपए अदालती खर्च 30 दिन में अदा करने का आदेश...

गुरदासपुर: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक याचिकाकत्र्ता की शिकायत पर एच.डी.एफ.सी. जनरल इंश्योरैंस कंपनी को याचिकाकत्र्ता की पत्नी के इलाज पर खर्च हुए 3 लाख रुपए सहित 5 हजार रुपए हर्जाना व 3 हजार रुपए अदालती खर्च 30 दिन में अदा करने का आदेश सुनाया। 

क्या है मामला
याचिकाकत्र्ता विमल प्रीत सिंह पुत्र फतेह सिंह निवासी बंदा बहादुर कालोनी गुरदासपुर ने दायर याचिका में आरोप लगाया कि उसने एच.डी.एफ.सी. जनरल इंश्योरैंस कम्पनी अमृतसर ब्रांच में हैल्थ सुरक्षा पॉलिसी अधीन 3 लाख रुपए का बीमा करवाया था जिसमें वह, उसकी पत्नी दविन्द्र कौर तथा पुत्र गुरसहज सिंह शामिल थे। 

इस संबंध में कम्पनी ने उसे एक पॉलिसी नंबर 2825100110482500000 जारी की जो 13-4-2016 से 12-4-2017 तक वैध थी। याचिकाकत्र्ता ने बताया कि 9 सितम्बर 2016 को स्त्री रोग होने पर उसे पहले अमृतसर में दिखाया गया तथा डाक्टरों के सुझाव पर मेदांता मैडीसिटी अस्पताल गुडग़ांव में आप्रेशन करने के लिए ले जाया गया। वहां से 22 सितम्बर 2016 को इंश्योरैंस कम्पनी को इस संबंध में सूचित किया गया। कम्पनी ने 2 लाख रुपए की मंजूरी देकर शेष राशि पूरा अस्पताल का बिल प्राप्त होने पर अदा करने का वायदा किया परंतु बाद में इंश्योरैंस कम्पनी ने यह कह कर बीमा राशि अदा करने से इंकार कर दिया कि दविन्द्र कौर को यह बीमारी इंश्योरैंस करवाने से पहले से थी जो याचिकाकत्र्ता ने छुपाई थी। 

क्या कहा फोरम ने 
जिला गुरदासपुर उपभोक्ता संरक्षण फोरम के प्रधान नवीन पुरी ने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फोरम ने पाया कि याचिकाकत्र्ता को उसकी पत्नी के इलाज के लिए बीमा राशि मिलनी चाहिए। फोरम ने इंश्योरैंस कम्पनी को याचिकाकत्र्ता को बीमा राशि 3 लाख रुपए सहित 5 हजार रुपए हर्जाना तथा 3 हजार रुपए अदालती खर्च 30 दिन में अदा करने का आदेश सुनाया। निर्धारित समय में राशि अदा न करने पर पूरी राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित आदेश जारी करने की तिथि से अदा करनी होगी।

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