Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Feb, 2018 10:11 AM
रसोई गैस की होम डिलीवरी में लापरवाही बरतने वाले खालसा इंडेन को फोरम ने 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
रायगढ़ : रसोई गैस की होम डिलीवरी में लापरवाही बरतने वाले खालसा इंडेन को फोरम ने 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
क्या है मामला
बेलादुला भोले नगर निवासी दीनदयाल पटेल ने खालसा इंडेन से रसोई गैस कनैक्शन लिया था। कनैक्शन लेते समय एजैंसी के संचालक ने होम डिलीवरी की बात कही थी। साथ ही दस्तावेजों पर भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख था। घर में गैस खत्म होने पर उसने 5 जुलाई, 2017 को रसोई गैस की बुकिंग कराई। सप्लाई नहीं होने पर उसने मौखिक सूचना एजैंसी में दी और कर्मचारियों के आश्वासन पर वापस घर लौट आया, लेकिन 2 सप्ताह बाद भी घर में सिलैंडर की डिलीवरी नहीं हुई। 24 जुलाई को उसने फिर से मौखिक शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 1 अगस्त को उसने लिखित शिकायत एजैंसी के संचालक से की, जिस पर सिर्फ आश्वासन मिला सिलैंडर नहीं। एजैंसी की सर्विस से नाराज दीनदयाल ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
क्या कहा फोरम ने
फोरम के अध्यक्ष एम.डी. जगदल्ला, सदस्य शिशिर वर्मा व विदुला तामस्कर ने निर्णय में खालसा इंडेन को मानसिक क्षतिर्पूति के 15 हजार रुपए व 5000 रुपए वाद व्यय के रूप में देने के निर्देश दिए हैं।