Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Jul, 2017 11:06 AM
सरकार ने उपभोक्ताओं को सलाह देते हुए कहा कि अगर रेस्तरां और होटल जबरन सर्विस चार्ज लेते हैं......
नई दिल्ली: सरकार ने उपभोक्ताओं को सलाह देते हुए कहा कि अगर रेस्तरां और होटल जबरन सर्विस चार्ज लेते हैं तो वे इसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। रेस्तरां में भोजन पर लगने वाले सर्विस चार्ज को लेकर सरकार ने एक बार फिर उपभोक्ताओं को सलाह दी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कहा कि रेस्तरां द्वारा जो खाने पर सर्विस चार्ज लगाया जा रहा है गैर-कानूनी है। वर्णनीय है कि सरकार ने बीते अप्रैल में भी दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसमें रेस्तरां द्वारा जबरन सर्विस चार्ज वसूलने को रोकना था। इस दौरान विभाग ने कहा कि उपभोक्ता की खुद की मर्जी है कि वह सर्विस चार्ज देना चाहता है या नहीं।
Tip देना भी निर्भर करता है उपभोक्ता पर
उपभोक्ता विभाग के सचिव अविनाश के. श्रीवास्तव ने कहा कि सर्विस चार्ज और इसी तरह की कुछ चीज जैसे टिप ये सभी उपभोक्ता पर निर्भर करता है कि वह देना चाहता है या नहीं। इसके लिए रेस्तरां मालिक उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमने अप्रैल में इस संबंध में गाइडलाइंस भी जारी कीं जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर कोई रेस्तरां उनसे जबरन सर्विस चार्ज वसूलता है तो वे कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। उपभोक्ता हमसे भी इसकी शिकायत कर सकते हैं जिसके बाद हम उन्हें जानकारी देंगे कि वे कैसे संबंधित रेस्तरां के खिलाफ अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें हमारी भूमिका मध्यस्थता और अनुनय की होगी।