बैंकों ने किया कटे-फटे नोट लेने से इनकार तो देना होगा जुर्माना

Edited By ,Updated: 03 Mar, 2017 06:44 PM

if bank deny to take soiled notes then they will have to pay 10000 rs as a fine

देश में लोग नोटों पर कुछ भी लिख देते हैं जिसकी वजह से सालाना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई.) को काफी नुकसान होता है लेकिन इन सबको नजर अंदाज करते हुए भी आर.बी.आई. ने नोटिफेकशन जारी कर बैंकों से ऐसे नोटों को वैध मानने के लिए कहा है।

नई दिल्लीः देश में लोग नोटों पर कुछ भी लिख देते हैं जिसकी वजह से सालाना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई.) को काफी नुकसान होता है लेकिन इन सबको नजर अंदाज करते हुए भी आर.बी.आई. ने नोटिफेकशन जारी कर बैंकों से ऐसे नोटों को वैध मानने के लिए कहा है।

आर.बी.आई. ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी बैंक कुछ भी लिखे हुए नोटों को लेने से मना करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नोटिफिकेशन में कहा गया है यदि कोई भी बैंक कटे-फटे नोटों को स्वीकार नहीं करता है तब भी उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने कहा, “आर.बी.आई. की ओर से किसी को भी ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है कि वो इस तरह के नोटों को स्वीकार न करें। हम समय-समय पर लोगों से अपील करते रहते हैं कि वो नोटों पर कुछ लिखे नहीं, उन्हें मोड़े नहीं और न ही उन्हें स्टेपल करें।”

अगर बैंक ने ऐसे नोट लेने से मना किया तो बैंक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि इस संबंध में कुछ प्रतिबंध भी लागू हैं जिसमें कि 2016 में आर.बी.आई. द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया था कि अगर कोई उपभोक्ता 20 नोट या 5 हजार रुपए तक के ऐसे नोटों को बदलवाता है तो उसे सर्विज चार्ज देना होगा।

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