Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Dec, 2017 04:39 PM
अगर आप के पास हैं कटे फटे नोट, लेकिनआपको नहीं मालूम कि कैसे बदल सकते हैं आप अपने तो आइए आपको बता दें कि RBI का नया नियम उन सभी लोगों की समस्या को दूर कर देगा जो कि अपने कटे-फटे और जले नोटों को लेकर परेशान होंगे।
नई दिल्ली: अगर आप के पास हैं कटे फटे नोट, लेकिनआपको नहीं मालूम कि कैसे बदल सकते हैं आप अपने तो आइए आपको बता दें कि RBI का नया नियम उन सभी लोगों की समस्या को दूर कर देगा जो कि अपने कटे-फटे और जले नोटों को लेकर परेशान होंगे।
RBI ने "भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009" जारी करके आम जनता को अपने कटे-फटे नोटों को बदवाले का प्रावधान किया है। आर.बी.आई. ने अपनी इस नियमावली में लिखा है, "कटे-फटे नोट से मतलब है कि ऐसा नोट जिसका एक भाग न हो या जो दो टुकडों से अधिक टुकडों को जोडकर बनाया गया हो;"
-भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 के अनुसार अगर किसी कटे-फटे एक रुपये, दो रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये और बीस रुपये के नोट के एक हिस्से का साइज पूरे नोट के साइज का 50 प्रतिशत से ज्यादा होगा यानि कि अगर कोई नोट 50 फीसदी से कम फटा होगा तो बैंक आपको उसका पूरा पैसा देगा।
- अगर किसी कटे-फटे एक रुपये, दो रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये और बीस रुपये के नोट के एक हिस्से का साइज पूरे नोट के 50 प्रतिशत के बराबर या उससे कम होगा यानि कि 50 फीसदी से ज्यादा फटा होगा तो बैंक उसका कोई रुपया नहीं देगा.
- इसी तरह 50 या इससे अधिक की राशि वाले नोटों के लिए यह प्रावधान है कि यदि कटे-फटे नोट के सबसे बड़े टुकड़े की साइज पूरे नोट के साइज से 65 प्रतिशत ज्यादा होगा तो पूरे पैसे वापस होंगे।
-अगर 50 या इससे अधिक की राशि वाले नोट के सबसे बड़े टुकड़े की साइज पूरे नोट की साइज से 40 प्रतिशत से बड़ा और 65 प्रतिशत से छोटा होगा तो आधे पैसे मिलेंगे।
ये है लिखे हुए नोटों के लिए नियम
किसी नोट पर लिखना अच्छी आदत नहीं है बल्कि ये एक बुरा तरीका है. लेकिन किसी ने नोट पर लिख दिया या लिखा हुआ नोट गलती से आपके पास आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको नोट के बदले नोट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बैंक आपके नोट को आपके खाते में जमा कर लेगा।