खाली व बिना बिके मकानों पर मिलेगी आयकर में छूट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Feb, 2018 10:45 AM

income tax free will be available at unclaimed houses

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि किफायती आवास क्षेत्र को बुनियादी क्षेत्र का दर्जा देने से इसे सस्ता ऋण, कर छूट और विदेशी तथा निजी पूंजी उपलब्ध हो सकेगी। पुरी ने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने...

नई दिल्ली : केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि किफायती आवास क्षेत्र को बुनियादी क्षेत्र का दर्जा देने से इसे सस्ता ऋण, कर छूट और विदेशी तथा निजी पूंजी उपलब्ध हो सकेगी। पुरी ने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने सस्ते आवासों को प्रोत्साहन देने के लिए एक माहौल बनाने का प्रयास किया है।

इस दिशा में बढ़ते हुए सरकार ने किफायती आवास क्षेत्र को बुनियादी क्षेत्र का दर्जा दिया है। इससे आवास क्षेत्र को सस्ता ऋण, कर छूट और विदेशी पूंजी एवं निजी पूंजी का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए खाली और बिना बिके मकानों पर एक वर्ष तक आयकर में छूट भी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार भू-संपदा (नियमन एवं विकास) अधिनियम 2016, भू-संपदा निवेश ट्रस्ट, बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016, मकानों के ऋण दरों में कमी, वस्तु एवं सेवाकर और भूमि सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के सुधारों और नए नियमों से आवास एवं निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और प्रक्रिया की परेशानियों से राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया जा रहा है। 
 

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