चोरी हुई कार के लिए बीमा कंपनी को 6 लाख रुपए भुगतान करने का निर्देश

Edited By ,Updated: 14 Mar, 2017 06:22 PM

instructions to pay 6 lakh rupees to the insurance company

शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने एक बीमा कंपनी को एक को उसकी चोरी हुई कार के लिए 6 लाख रुपए से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने बीमा कंपनी की यह दलील खारिज कर दी कि उसे इस चोरी के बारे में देर से सूचना दी गई।

नई दिल्लीः शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने एक बीमा कंपनी को एक को उसकी चोरी हुई कार के लिए 6 लाख रुपए से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने बीमा कंपनी की यह दलील खारिज कर दी कि उसे इस चोरी के बारे में देर से सूचना दी गई।

पीठासीन सदस्य बीसी गुप्ता की अध्यक्षता वाली राष्टीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग की पीठ ने चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सोनीपत निवासी जगजीत सिंह को 6.37 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। इस शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने चंडीगढ़ राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ सिंह की अपील स्वीकार ली। राज्य आयोग ने बीमा फर्म को बीमा की रकम का भुगतान करने के जिला फोरम के निर्देश को दरकिनार कर दिया था।

पीठ ने कहा, वह (सिंह) सोनीपत से 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते हैं, जबकि यह घटना दिल्ली में घटी और बीमा कंपनी का कार्यालय चंडीगढ़ में स्थित है। एेसी स्थिति में एक व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह इस घटना के बारे में लिखित सूचना देने के लिए अपने घर से करीब 250 किलोमीटर दूर बीमा कंपनी के कार्यालय भागकर जाए।

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