Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Oct, 2017 08:31 AM
जिला उपभोक्ता फोरम ने एक शिकायत के आधार पर भारती एक्सा जनरल इंश्योरैंस कंपनी को बीमा पॉलिसी के तहत दुर्घटनाग्रस्त कार की रिपेयर का खर्चा नहीं देने पर जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
नवांशहर: जिला उपभोक्ता फोरम ने एक शिकायत के आधार पर भारती एक्सा जनरल इंश्योरैंस कंपनी को बीमा पॉलिसी के तहत दुर्घटनाग्रस्त कार की रिपेयर का खर्चा नहीं देने पर जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
क्या था मामला
शिकायतकत्र्ता सुल्तान मोहम्मद पुत्र सलामत निवासी राहों ने जिला उपभोक्ता फोरम को दी गई अपनी शिकायत में बताया कि उसने हुंडई कंपनी की इयोन कार 28 अक्तूबर, 2016 को खरीदी थी। कार की रजिस्ट्रेशन तथा बीमा संबंधी सभी फार्मैलिटी पूरी करवाते हुए कार का बीमा भारती एक्सा जनरल इंश्योरैंस कंपनी से करवाया गया था जो 28 अक्तूबर, 2016 से 27 अक्तूबर, 2017 तक वैध था। उसने बताया कि 14 नवम्बर को कार का एक्सीडैंट हो गया था परन्तु दुर्घटना में कोई मानवीय नुक्सान नहीं हुआ था जिसके चलते पुलिस के पास मामला रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया था। उसने बताया कि इसके उपरांत कार को रिपेयर के लिए कॉस्मो हुंडई ले जाया गया जहां सर्वेयर ने नुक्सान का जायजा लेकर कार की रिपेयर करवा दी जिस पर कुल 23,974 रुपए खर्च हुए। मामले संबंधी पूरी जानकारी तथा रिपेयर पर हुए खर्च के बिल इंश्योरैंस कंपनी के पास देने के बावजूद भी बीमा कंपनी रिपेयर राशि का भुगतान नहीं कर रही है। शिकायतकत्र्ता ने फोरम में मामला दर्ज करवाया।
यह कहा फोरम ने
उपरोक्त शिकायत की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के प्रधान करनैल सिंह तथा ज्यूरी सदस्य कंवलजीत सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत फैसला शिकायतकत्र्ता के पक्ष में करते हुए बीमा कंपनी को कार की रिपेयर राशि 23,974 रुपए अदा करने के आदेश जारी किए। फोरम ने बीमा कंपनी को 10,000 रुपए हर्जाना तथा 5000 रुपए अदालती खर्च भी अदा करने के आदेश दिए।