क्लेम देने से मुकरी बीमा कंपनी, अब भरेगी 12.97 लाख रुपए

Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Jan, 2018 10:41 AM

insurance company paying 12 97 lakh rupees of claim

बीमा प्रीमियम लेने के बाद क्लेम से मुकर गई कंपनी को उपभोक्ता फोरम ने फटकार लगाई है और पत्नी की मौत के बाद भी नामिनी के रूप में पति को क्लेम की राशि नहीं देने पर सेवा में कमी का दोषी माना है। अब फोरम के आदेश पर कंपनी जुर्माने की राशि के साथ 12.97 लाख...

नई दिल्लीः बीमा प्रीमियम लेने के बाद क्लेम से मुकर गई कंपनी को उपभोक्ता फोरम ने फटकार लगाई है और पत्नी की मौत के बाद भी नामिनी के रूप में पति को क्लेम की राशि नहीं देने पर सेवा में कमी का दोषी माना है। अब फोरम के आदेश पर कंपनी जुर्माने की राशि के साथ 12.97 लाख रुपए ग्राहक को अदा करेगी।

क्या है मामला
नंदेली के पास सरडामाल गांव में रहने वाले शिक्षक ईश्वर प्रसार पटेल ने अपनी पत्नी सुनीता के नाम से एल.आई.सी. में बीमा कराया था। पेशे से बतौर शिक्षिका सुनीता के नाम से एल.आई.सी. में करीब 3 पॉलिसियां कराई गई थीं और सालों से इसका प्रीमियम भी अदा किया जा रहा था। पत्नी की मौत के बाद नियमानुसार नॉमिनी होने के नाते ईश्वर ने क्लेम की मांग की। पॉलिसी बांड के अनुसार तीनों पॉलिसी में बतौर नॉमिनी करीब 14 लाख रुपए मिलने थे लेकिन कम्पनी ने एक पॉलिसी के लिए 70 हजार रुपए का क्लेम देकर बाकी दोनों पॉलिसी का दावा ठुकरा दिया। इस बीच आवेदक 2 साल तक कम्पनी के चक्कर काटता रहा और जब कंपनी ने टाल-मटोल की तो मामला फोरम में पहुंच गया।

यह कहा फोरम ने
एल.आई.सी. द्वारा दिए गए तर्कों को फोरम ने सही नहीं माना और ग्राहक को सेवा में कमी का दोषी मानकर कम्पनी को राशि अदा करने को कहा है। अब कंपनी बतौर क्लेम 12 लाख 75 हजार रुपए के अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 20,000 एवं वाद व्यय के लिए भी 2,000 रुपए देने के आदेश दिए हैं।
 

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