Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Sep, 2017 04:07 PM
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष जुलाई के वस्तु एवं सेवा कर...
नई दिल्लीः केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष जुलाई के वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के बकाए पर ब्याज चुकाना होगा। हालांकि, बकाए के भुगतान पर लगने वाला विलंब शुल्क नहीं लगेगा।
सी.बी.ई.सी. ने शुक्रवार देर रात जारी परिपत्र में यह स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि जब इलेक्ट्रॉनिक कैश/क्रेडिट खाते से राशि कट जाएगी तभी जी.एस.टी. भुगतान प्रक्रिया पूरी होगी। इसमें कहा गया है कि जो करदाता 25 अगस्त तक जुलाई महीने के जी.एस.टी. का भुगतान नहीं करेंगे उसको ब्याज चुकाना होगा। जुलाई 2017 के लिए जो करदाता जी.एस.टी.आर.3बी फॉर्म नहीं भर सके हैं उन्हें विलंब शुल्क से छूट दी गयी है, लेकिन बकाए कर पर ब्याज का भी भुगतान करना होगा।
इसमें कहा गया है कि जी.एस.टी.आर.3 बी में गलतियां करने वाले करदाता जी.एस.टी.आर. 1-2-3 में सही विवरण भरकर भूल सुधार कर सकते हैं। जी.एस.टी.आर. 1 पांच सितंबर तक और जी.एस.टी.आर. 2 और 3 क्रमश: 10 और 15 सितंबर तक भरना होगा।