Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Dec, 2017 02:49 PM
आयकर विभाग ने स्विट्जरलैंड में एच.एस.बी.सी. जेनेवा के पास गोपनीय खाते रखनेवालों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। हाील ही में 50 एेसे लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, जिनके नाम गोपनीय स्विस खाते रखनेवालों की लिस्ट में हैं। इन लोगों को उनके मामलों में सुनवाई की...
नई दिल्लीः आयकर विभाग ने स्विट्जरलैंड में एच.एस.बी.सी. जेनेवा के पास गोपनीय खाते रखनेवालों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। हाील ही में 50 एेसे लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, जिनके नाम गोपनीय स्विस खाते रखनेवालों की लिस्ट में हैं। इन लोगों को उनके मामलों में सुनवाई की तारीखों की जानकारी दी गई है।
जानकारी के मुताबिक इस कदम से आयकर विभाग के लिए इन कथित खाताधारकों और लाभार्थियों की अपीलें पहले चरण में खारिज होने के बाद मुकदमे की कार्यवाही शुरू करने की राह खुलेगी। यह साल खत्म होने से पहले कार्रवाई करने को उत्सुक दिख रहे टैक्स अधिकारियों का हौसला एक अपेलट ट्राइब्यूनल की सुनवाई से बढ़ा है। ट्राइब्यूनल का फैसला उन लोगों के खिलाफ गया, जिन्हें बावेरियन टैक्स हेवन में एक बैंक में खाते रखनेवाले विदेशी ट्रस्टों के लाभार्थियों के रूप में बताया गया था।
पिछले महीने विभाग ने उन लोगों को घेरा था, जिन्होंने लिंस्टैनटाइन के एलजीटी बैंक में कथित रूप से अघोषित रकम जमा की थी। लिस्टंस्टाइन ऑस्ट्रिया के पास एक छोटा सा राज्य है। लिंस्टैनटाइन मामले में पहली सुनवाई भी आयकर विभाग के पक्ष में गई थी। वह 2014 में आई थी। इन दोनों सुनवाइयों में संभवत: स्थानीय कानूनों का ध्यान रखा गया, जिनके तहत डिस्क्रीशनरी ट्रस्ट के लाभार्थियों के लिए टैक्स चुकाने से बचना मुश्किल है।