रेस्टोरेंट में 18 के बजाय 5 फीसदी लगेगा GST: जेतली

Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Nov, 2017 08:10 PM

jaitley said gst in restaurant instead of 18

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुये 28 फीसदी के स्लैब में शामिल 180 वस्तुओं समेत कुल 213 उत्पादों पर जीएसटी की दर घटाने के साथ ही अब सभी रेस्त्रां में एक समान पांच फीसदी जीएसटी करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री...

गुवाहाटी: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुये 28 फीसदी के स्लैब में शामिल 180 वस्तुओं समेत कुल 213 उत्पादों पर जीएसटी की दर घटाने के साथ ही अब सभी रेस्त्रां में एक समान पांच फीसदी जीएसटी करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज यहां हुई परिषद की 23वीं बैठक में ये निर्णय लिये गये। बैठक के बाद जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि लक्जरी उत्पादों के साथ सीमेंट और पेंट आदि सहित मात्र 48 वस्तु ही अब 28 फीसदी कर के दायरे में रह गये हैं। पहले 228 वस्तुयें इसमें शामिल थीं। 

15 नवंबर को लागू होंगे यह बदलाव
उन्होंने बताया कि 178 उत्पादों पर कर की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी और दो उत्पादों पर 28 फीसदी से घटाकर 12 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 13 उत्पादों को 18 प्रतिशत के स्लैब से से 12 प्रतिशत, 6 उत्पादों को 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत और आठ उत्पादों को 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के दायरे में लाया जायेगा। 6 उत्पादों पर जीएसटी को 5 प्रतिशत से हटाकर शून्य प्रतिशत के दायरे में रखने का निर्णय लिया गया है।  ये सारे बदलाव अधिसूचना जारी होने के बाद 15 नवंबर से लागू होने की उम्मीद है। 

PunjabKesariरेस्त्रांओं को मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ 
वित्त मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही सभी प्रकार के स्टार श्रेणी के होटलों में बने रेस्त्रांओं को छोड़कर अन्य सभी रेस्त्रां में लगने वाली जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। लेकिन अब इन रेस्त्रांओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि 7,500 रुपये से अधिक के दैनिक कमरे किराये वाले स्टार श्रेणी के होटलों के रेस्त्रां में 18 फीसदी ही कर लगेगा लेकिन इस पर होटलों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जेतली ने कहा कि परिषद की पिछली तीन बैठकों में जीएसटी को तर्कसंगत बनाने पर जोर दिया गया है। इसी क्रम में पहले की कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर में कमी की गयी थी और आज परिषद ने कुल मिलाकर 213 वस्तुओं पर कर की दर में कमी लाने का निर्णय लिया है। 

आउटडोर कैटरिंग पर 18 फीसदी जीएसटी
उन्होंने कहा कि शुरुआत में सभी वस्तुओं पर जीएसटी से पूर्व लग रहे करों के आधार पर जीएसटी दर तय की गयी थी। कुछ ऐसी वस्तुयें भी है जिनको 28 फीसदी के दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए था लेकिन पहले उस पर अधिक कर लगाये जाने की वजह से ऐसा हो गया था। छोटे स्तर पर बनाये जाने वाले भी कुछ उत्पादों पर 28 फीसदी जीएसटी लग रहा था लेकिन पहले उत्पाद शुल्क में छूट मिलने की वजह उन पर प्रभावी कर दर कम हो जाया करती थी। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के एसी तथा नॉन एसी रेस्त्रां में जीएसटी को कम कर पांच प्रतिशत कर दिया गया है और अब उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि आउटडोर कैटरिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा, लेकिन इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। 

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