जेटली बोले, सहकारी बैंकों को कोई आयकर छूट नहीं

Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Dec, 2017 02:42 PM

jaitley says cooperative banks do not have any income tax exemption

सरकार ने आज लाभ अर्जित कर रहीं सहकारी बैंकों को आयकर में छूट देने की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि ये बैंक अन्य व्यावसायिक बैंकों की तरह काम करती हैं और उसी अनुसार इन्हें देखा जाना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में राम सिंह राठवा के...

नई दिल्ली: सरकार ने आज लाभ अर्जित कर रहीं सहकारी बैंकों को आयकर में छूट देने की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि ये बैंक अन्य व्यावसायिक बैंकों की तरह काम करती हैं और उसी अनुसार इन्हें देखा जाना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में राम सिंह राठवा के प्रश्न के उत्तर में कहा कि सहकारी बैंक किसी अन्य व्यावसायिक बैंक की तरह काम करते हैं और आयकर अधिनियम की धारा 80पी के तहत उन्हें छूट देने से जुड़ा प्रिंसिपल ऑफ म्यूचियलिटी उन पर लागू नहीं होता क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र गैर-सदस्यों के लिए भी होता है।

वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘आयकर लाभ पर कर होता है और लाभ अर्जित कर रहीं सहकारी बैंकों को आयकर भुगतान से छूट देने के पीछे कोई तर्क नहीं है।’’ जेटली ने कहा कि इनमें से अधिकतर बैंक कई तरह की बैंकिंग सुविधाएं भी प्रदान करती हैं मसलन लॉकर और सुरक्षित जमा वॉल्ट तथा बैंक गारंटी आदि।

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