Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Feb, 2018 10:11 AM
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने द न्यू इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी को उपभोक्ता को क्षतिग्रस्त जे.सी.बी. मशीन की बीमा की धनराशि ब्याज सहित भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
चमोली : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने द न्यू इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी को उपभोक्ता को क्षतिग्रस्त जे.सी.बी. मशीन की बीमा की धनराशि ब्याज सहित भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
क्या है मामला
तहसील थराली के उमाशंकर सिंह रावत निवासी केदारबगड़ ने बताया कि उसने जे.सी.बी. मशीन का बीमा द न्यू इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी लिमिटेड से करवाया था। 27 अक्तूबर, 2015 को बूंगा में चट्टानी क्षेत्र से गुजरते हुए जे.सी.बी. मशीन वन्य जीव के सामने आने से अनियंत्रित होकर प्राणमती गदेरे में गिरकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी।
इसकी रिपोर्ट थाना थराली में 28 अक्तूबर को की गई। इसके अलावा बीमा कम्पनी के ऋषिकेश स्थित कार्यालय में 29 अक्तूबर को लिखित रिपोर्ट दी गई थी। उसके बाद बीमा कम्पनी के सर्वेयर ने दुर्घटनाग्रस्त जे.सी.बी. मशीन का स्थलीय निरीक्षण किया परंतु उसे कोई जवाब नहीं दिया गया। परेशान होकर उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रदीप पंत, सदस्या रैजा चौधरी व क्रांति भट्ट ने मामले में विपक्षी द न्यू इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी को जे.सी.बी. मशीन की प्रीमियम पॉलिसी के रूप में साढ़े 7 लाख रुपए परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वाद व्यय के रूप में 5000 रुपए, मानसिक व आॢथक क्षति के रूप में 5000 रुपए का भुगतान करने को भी कहा है। यह भुगतान 45 दिनों की अवधि में करने के निर्देश दिए गए हैं।