जेपी ग्रुपः अब खरीदारों की याचिका पर 4 सितंबर को होगी सुनवाई

Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Aug, 2017 03:42 PM

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जेपी ग्रुप से फ्लैट खरीदने वाले 32 हजार बॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल की

नई दिल्लीः जेपी ग्रुप से फ्लैट खरीदने वाले 32 हजार बॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल की इलाहाबाद बेंच के दिवालिया घोषित करने के फैसले पर तत्काल रोक लगाएं। बॉयर्स ने चीफ जस्टिस जे एस खेहर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने याचिका दायर करके जल्द सुनवाई करने को कहा है। दोनों जजों की बेंच ने याचिका स्वीकार करते हुए गुरुवार को इस पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है हालांकि कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई 4 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

बॉयर्स की तरफ से याचिका दायर करते हुए सीनियर वकील अजीत के सिन्हा ने कहा कि एन.सी.एल.टी. के आदेश के बाद कार्पोरेट मंत्रालय ने घर खरीदने वाले बॉयर्स से दिवालिया कानून के सेक्शन 14 के तहत एक फॉर्म भरने के लिए कहा है। अगर बॉयर्स यह फॉर्म भर देते हैं तो फिर वो किसी भी उपभोक्ता अदालत में कंपनी के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर पाएंगे। 

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