Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Jan, 2018 11:15 AM
किंगफिशर एयरलाइंस मामले में एक अदालत ने कर्ज में चूक करने वाले कारोबारी विजय माल्या और 18 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी करने का निर्देश दिया है। इस बारे में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) ने शिकायत दर्ज कराई थी।
नई दिल्लीः किंगफिशर एयरलाइंस मामले में एक अदालत ने कर्ज में चूक करने वाले कारोबारी विजय माल्या और 18 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी करने का निर्देश दिया है। इस बारे में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) ने शिकायत दर्ज कराई थी।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत जांच एजेंसी ने किंगफिशर एयरलाइंस से संबंधित मामले में कंपनी कानून के विभिन्न उल्लंघनों को पकड़ा है। यह विमानन कंपनी 2012 में बंद हो गई थी। अदालत के दस्तावेज के अनुसार कंपनी कानून के तहत गठित बेंगलुरु में एक विशेष अदालत ने माल्या और 18 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी करने का निर्देश दिया है। माल्या पिछले काफी समय से ब्रिटेन में हैं। किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा 9,000 करोड़ रुपए के ऋण चूक मामले में वह यहां वांछित हैं।