Edited By ,Updated: 29 Apr, 2017 10:29 AM
अगर आपने जुलाई, 2014 से अगस्त, 2015 के बीच बैंक या दूसरे फाइनैंशियल इंस्टीच्यूशन में अकाऊंट खोला है तो आपको 30 अप्रैल तक नो योर कस्टमर (के.वाई.सी.) डिटेल या आधार नंबर देना होगा,
नई दिल्ली: अगर आपने जुलाई, 2014 से अगस्त, 2015 के बीच बैंक या दूसरे फाइनैंशियल इंस्टीच्यूशन में अकाऊंट खोला है तो आपको 30 अप्रैल तक नो योर कस्टमर (के.वाई.सी.) डिटेल या आधार नंबर देना होगा, इसके अलावा आपको फॉरेन अकाऊंट टैक्स कम्प्लायंस एक्ट (एफ.ए.टी.सी.ए.) को मानने के लिए सैल्फ सर्टीफिकेशन भी देना होगा, ऐसा नहीं करने पर आपका अकाऊंट ब्लॉक कर दिया जाएगा यानि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आज ही अपने ब्रोकर के पास जाकर दोबारा के.वाई.सी. डिटेल दें।
इन्कम टैक्स डिपार्टमैंट ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी है। यह नियम फॉरेन अकाऊंट टैक्स कम्प्लायंस एक्ट (एफ.ए.टी.सी.ए.) रैगुलेशंस के तहत आने वाले खातों पर लागू है। यह कदम भारत और अमरीका के बीच हुए फॉरेन अकाऊंट टैक्स कम्प्लायंस एक्ट एग्रीमैंट के तहत उठाया गया है। जुलाई, 2015 में भारत और अमरीका के बीच टैक्स इन्फॉर्मेशंस शेयर करने के लिए यह एग्रीमैंट किया गया था।