बड़े कर्ज वाली कंपनियां बैंकों से लें विशिष्ट कोड : RBI

Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Nov, 2017 11:39 AM

large loan companies take special codes from banks  rbi

भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने आज कहा कि जिन कंपनियों ने 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक का कर्ज लिया है उन्हें बैंकों से अनिवार्य रूप से 20 अंकों वाला वैध इकाई पहचान कोड (एल.ई.आई.) लेना होगा।  इस पहल का मकसद जोखिम प्रबंधन में सुधार लाना है। एल.ई.आई....

मुम्बई: भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने आज कहा कि जिन कंपनियों ने 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक का कर्ज लिया है उन्हें बैंकों से अनिवार्य रूप से 20 अंकों वाला वैध इकाई पहचान कोड (एल.ई.आई.) लेना होगा।  इस पहल का मकसद जोखिम प्रबंधन में सुधार लाना है। 

एल.ई.आई. के क्रियान्वयन के लिए समय-सीमा के बारे में बताते हुए आर.बी.आई. ने कहा कि जिन कंपनियों ने 1,000 करोड़ अथवा इससे अधिक कर्ज लिया है उन्हें 31 मार्च 2018 तक ‘विशिष्ट कोड’ लेना होगा। जिन कंपनियों ने 500 करोड़ या 1,000 करोड़ रुपए तक कर्ज ले रखा है, उन्हें 30 जून तक एल.ई.आई. कोड प्राप्त करना होगा। वहीं जिन्होंने 100 करोड़ से 500 करोड़ रुपए के बीच कर्ज लिया है, उन्हें 31 मार्च 2019 तक कोड लेना होगा। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी कंपनियों को यह एल.ई.आई. प्रावधान को दिसंबर 2019 तक पूरा करना होगा। 

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