देर से GST रिटर्न फाइल करने वाले कारोबारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Sep, 2017 08:37 AM

last date for filing gst returns for july august extend

कंपनियों के पास जी.एस.टी. रिटर्न भरने के लिए अब और समय होगा।

नई दिल्लीः कंपनियों के पास जी.एस.टी. रिटर्न भरने के लिए अब और समय होगा। सरकार ने जुलाई और अगस्त के लिए बिक्री और खरीद आंकड़े फाइल करने के साथ-साथ कर के भुगतान के लिए अंतिम तारीख बढ़ा दी। अब जुलाई के लिएये बिक्री रिटर्न या जी.एस.टी.आर. -1, 10 सितंबर तक भरा जा सकेगा। पहले यह समयसीमा 5 सितंबर थी। वहीं खरीद रिटर्न या जी.एस.टी.आर. -2 को 25 सितंबर तक भरा जा सकेगा। पहले यह सीमा 10 सितंबर थी। जी.एस.टी.आर. -1 और जी.एस.टी.आर. -2 का मिलान जी.एस.टी.आर. -3 के साथ 30 सितंबर तक भरना होगा। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 15 सितंबर थी।
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अगस्त के लिए भी बड़ी तारिख
सरकार ने ट्विटर के जरिए दी जानकारी में कहा, ‘‘ जी.एस.टी. क्रियान्वयन समिति  (जी.आई.सी.) ने जी.एस.टी.आर. -1,  जी.एस.टी.आर.-2 और  जी.एस.टी.आर.-3 भरने की तारीख बढ़ाकर क्रमश: 10, 25, और 30 सितंबर 2017 कर दी है।’’ अगस्त के संदर्भ में जी.एस.टी.आर.-1, जी.एस.टी.आर.-2 और  जी.एस.टी.आर. -3 भरने की समयसीमा बढ़ाकर क्रमश: 5 अक्तूबर, 10 अक्तूबर और 15 अक्तूबर कर दी गई है। पहले यह समयसीमा क्रमश: 20 सितंबर, 25 सितंबर और 30 सितंबर थी। उद्योग कई इनवायस अपलोड करने के मद्देनजर अंतिम जी.एस.टी. रिटर्न  भरने की समयसीमा बढ़ाने की मांग कर रहा था। सरकार जल्दी ही रिटर्न फाइल करने के लिये अधिसूचना जारी करेगी। 

 

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