एक क्लिक में जानें जी.एस.टी. के अंतर्गत आते रिवर्स चार्ज टैक्स के बारें में

Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Jul, 2017 01:55 PM

learn with a click regarding the reverse charge tax coming under

केन्द्र सरकार की तरफ  से लागू नई टैक्स प्रणाली जी.एस.टी. को लेकर व्यापारी, कारोबारी और उद्योग जगत के लोग पशोपेश में हैं।

नई दिल्लीःकेन्द्र सरकार की तरफ से लागू नई टैक्स प्रणाली जी.एस.टी. को लेकर व्यापारी, कारोबारी और उद्योग जगत के लोग पशोपेश में हैं। पंजाब केसरी ने व्यापारियों, कारोबारियों और उद्योगपतियों के मन में जी.एस.टी. को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब देने के लिए एक सीरीज चलाई है, आज की सीरीज में जालंधर के सी.ए. पुनीत ओबरॉय आपको जी.एस.टी. के अंतर्गत आते रिवर्स चार्ज को लेकर उठ रहे सवालों के विस्तार में जवाब देंगे।

सवाल : क्या जी.एस.टी. के अंतर्गत एक्सपोर्ट पर जीरो टैक्स है?
जवाब : नहीं, जी.एस.टी. के अंतर्गत एक्सपोर्ट पर जीरो टैक्स की सिर्फ  धारणा है जबकि वास्तव में जीरो टैक्स का लक्ष्य रिफंड प्रक्रिया में से गुजरने के बाद ही हासिल होता है।

सवाल : मैं निर्यात कैसे कर सकता हूं?
जवाब : निर्यात करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला एल.यू.टी. या बांड मंजूर करवाने के रास्ते एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इस सूरत में हमें इनपुट टैक्स क्रैडिट का रिफंड मिल सकता है। दूसरे तरीके में हम आम इनवॉयस आई. जी.एस.टी. लगाकर बना सकते हैं। इस सूरत में जितना आई.जी.एस.टी. हमने इनवॉयस पर लगाया है वह टैक्स हमें रिफंड के रूप में वापस मिल जाएगा। जो भी तरीका हम अपनाते हैं हमें अपनी इनवॉयस पर वह विधि लिखनी पड़ेगी।

सवाल : क्या जी.एस.टी. के अंतर्गत निर्यातकों के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज जरूरी हैं?
जवाब : जी.एस.टी. के अंतर्गत सिर्फ  एक टैक्स इनवॉयस रेंज करना जरूरी है। बाकी सभी डाक्यूमैंट्स जैसे कि कमॢशयल इनवॉयस, पैकिंग लिस्ट और अन्य एक्सपोर्ट संबंधी कागजात वही रहेंगे। टैक्स इनवॉयस की डुप्लीकेट कॉपी को सामान की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टैक्स इनवॉयस की सूचना आपकी जी.एस.टी.आर.-1 द्वारा जाएगी जिसके साथ 13 अंकों वाला शिपिंग बिल नंबर भी देना जरूरी होगा।

सवाल : निर्यात करने की स्थिति में मैं जी.एस.टी. के अंतर्गत रिफंड कैसे ले सकता हूं?
जवाब : एक्सपोर्ट के मामले में जी.एस.टी. का रिफंड सैक्शन 54 और नियम 96 और 96ए के अंतर्गत आता है। आई.जी.एस.टी. की अदायगी के अंतर्गत एक्सपोर्ट करने की सूरत में कोई रिफंड एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। आपकी जी.एस.टी. रिटर्न को ही आपकी रिफंड एप्लीकेशन मान लिया जाएगा और रिफंड की रकम सीधे आपके खाते में आ जाए।

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