उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क संबंधी आची मसाला समूह की याचिका खारिज की

Edited By ,Updated: 08 Oct, 2016 06:49 PM

madras high court aachi masala

मद्रास उच्च न्यायालय ने आची मसाला फूड्स लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने ‘आर्सी’ नाम से मसाला विनिर्माण

चेन्नईः मद्रास उच्च न्यायालय ने आची मसाला फूड्स लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने ‘आर्सी’ नाम से मसाला विनिर्माण, विज्ञापन और बेचने वाली कंपनी पर या उससे मिलते-जुलते किसी भी अन्य नाम से कारोबार करने पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने हाल में अपने ‘मिर्ची मसाला’ उत्पाद के लिए प्रसिद्ध आची मसाला फूड्स लिमिटेड की आर्सी मेघा मसाला फूड्स लिमिटेड के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि आची और आर्सी दोनों के हींग के पैकेट को छोड़कर अन्य सभी उत्पादों की पैकिंग में कोई समानता नहीं है।

आदेश में कहा गया है कि लेबल पर ‘आर्सी मेघा मसाला, द रियल चॉइस’ छपा है और विशेषकर ‘मेघा मसाला’ बड़े अक्षरों में छपा है। इसके अलावा ट्रेडमार्क शब्द ‘आर्सी’ भी बड़े अक्षरों में छपा है जबकि शिकायतकर्ता का शब्द ‘आची’ है। अदालत ने कहा है कि आर्सी के विभिन्न उत्पादों की पैकिंग का रंग भी याचिकाकर्ता के उत्पादों की पैकिंग से अलग है। ये उत्पाद देखने में एक दूसरे से अलग दिखते हैं।   

अदालत ने कहा है कि इन बातों को देखते हुए ग्राहकों में उत्पादों को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं हो सकता है। इसके साथ ही अदालत ने उसके समक्ष रखे गए साक्ष्यों को दखेते हुए आची की याचिका खारिज कर दी।  

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