Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Mar, 2018 04:23 AM
जिला कंज्यूमर फोरम चंडीगढ़ ने मोबाइल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कार्पाेरेशन को उपभोक्ता को खराब मोबाइल देने व बार-बार परेशान करने के आरोप में 46,998 रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया....
अमलोह: जिला कंज्यूमर फोरम चंडीगढ़ ने मोबाइल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कार्पाेरेशन को उपभोक्ता को खराब मोबाइल देने व बार-बार परेशान करने के आरोप में 46,998 रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
क्या है मामला
अमलोह निवासी रोहित गर्ग ने कंज्यूमर फोरम में की शिकायत में आरोप लगाया था कि उसने एक मोबाइल लूमीया 950 एक्स.एल. 34,998 रुपए में सितम्बर 2016 में खरीदा था, लेकिन यह मोबाइल शुरू से खराब रहने लगा। उसने इसकी शिकायत कई बार कस्टमर केयर को की, बाद में उनके कहने पर उसने उक्त मोबाइल 29 सितम्बर, 9 दिसम्बर व 27 दिसम्बर 2016 को कंपनी के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में ठीक करवाने के लिए जमा करवाया। लेकिन न तो मोबाइल ठीक हुआ और न ही उसे कोई अन्य मोबाइल दिया गया। इस कारण वह मानसिक परेशान हो गया।
कंज्यूमर फोरम ने ये दिया फैसला
शिकायत के आधार पर कंज्यूमर फोरम ने अपने फैसले में मोबाइल कंपनी को उपभोक्ता को खराब मोबाइल देने व मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए 46,998 रुपए अदा करने का आदेश दिया है, जिसमें मोबाइल के 34,998 रुपए, मानसिक तौर पर परेशान करने के 7,000 रुपए व अदालत के खर्चे के 5,000 रुपए शामिल हैं। उपभोक्ता रोहित गर्ग ने बताया कि उसे कंपनी से 46,998 रुपए का चैक प्राप्त हो गया है।