Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Jul, 2017 09:41 AM
यहां की एस्प्लानेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने टाटा समूह से निकाले ...
मुंबई: यहां की एस्प्लानेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने टाटा समूह से निकाले गए अध्यक्ष सायरस मिस्त्री और अन्य लोगों के खिलाफ टाटा ट्रस्ट के आर वेंकटरमणन द्वारा दायर की गई मानहानि की शिकायत का संज्ञान लिया और इन सभी को 24 अगस्त को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया।
वेंकटरमणन की तरफ से पैरवी कर रहे परवेज मेनन ने कहा, अदालत ने हमारे द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मिस्त्री और अन्य को समन किया है जिसमें हमने 500 करोड़ रूपए का मुआवजा मांगा है। टाटा ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी वेंकटरमणन ने खुद के खिलाफ गलत बयान देने पर मिस्त्री के खिलाफ 500 करोड़ रूपए का आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।