ग्राहक से वसूले ज्यादा रुपए, अब कंपनी देगी जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Jan, 2018 10:32 AM

more money collected from the customer  now the company will pay a fine

कस्टमर से 2 शर्ट के लिए 500 रुपए ज्यादा लेने के एक मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने एक कम्पनी को 3,000 रुपए जुर्माना लगाया है।

चंडीगढ़ः कस्टमर से 2 शर्ट के लिए 500 रुपए ज्यादा लेने के एक मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने एक कम्पनी को 3,000 रुपए जुर्माना लगाया है।

क्या है मामला
मनीमाजरा के प्रदीप कुमार ने एक मॉल में इंडीटैक्स ट्रेंट रिटेल इंडिया की दुकान से 9 दिसम्बर 2016 को 2 शर्टस खरीदी थीं। जिनकी कीमत 3980 रुपए थी लेकिन जब वह घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके अकाऊंट से तो 4480 रुपए कट गए हैं। जब उनकी नजर बिल पर गई तो पता चला कि एक शर्ट जिस पर 1990 रुपए का टैग लगा था उसके लिए उनसे 2490 रुपए लिए गए हैं। उन्होंने दुकान पर जाकर कहा कि उनसे 500 रुपए एक्स्ट्रा लिए गए हैं जो उन्हें रिफंड किए जाएं और उन्हें फ्रैश बिल दिया जाए। उसे दुकान पर ये कहकर इंकार कर दिया गया कि जो शर्ट पर 1990 रुपए टैग लगा था, वह किसी से गलती से लग गया था, जबकि शर्ट की असली कीमत 2490 रुपए ही थी। प्रदीप ने कहा कि इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं थी, उन्हें तो कीमत 1990 रुपए ही पता थी। उसने इस पर कम्पनी के खिलाफ  उपभोक्त फोरम में शिकायत दी।

यह कहा फोरम ने
फोरम ने दोनों पक्षों की बहस के बाद उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया और कम्पनी को 3,000 रुपए जुर्माना और 3,000 रुपए मुकद्दमा खर्च अदा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ग्राहक से वसूले गए 500 रुपए एक्स्ट्रा भी रिफंड करने को कहा गया।

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