खिलौने के वसूले अधिक पैसे, दुकानदार को हुआ जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Oct, 2017 11:08 AM

more money for the toys  the fines to the shopkeeper

जिला उपभोक्ता फोरम ने खिलौने को तय कीमत 257 रुपए की बजाय 350 रुपए यानी कि 93

बिलासपुर: जिला उपभोक्ता फोरम ने खिलौने को तय कीमत 257 रुपए की बजाय 350 रुपए यानी कि 93 रुपए अधिक में बेचने पर दुकानदार को 11,093 रुपए जुर्माना किया है। इसके अलावा अतिरिक्त राशि लौटाने का आदेश दिया है।

क्या है मामला
कश्यप कालोनी निवासी राजेंद्र तिवारी ने 11 दिसम्बर, 2014 को राजा रघुराज स्टेडियम के सामने स्थित श्याम ट्वायज से वल्र्ड एनिमल नामक खिलौना खरीदा था। दुकानदार ने खिलौने के लिए 350 रुपए लेकर रसीद दी। घर जाकर उन्होंने देखा कि खिलौने की कीमत 257 रुपए दर्ज है। खरीदार ने विक्रेता से अधिक वसूली गई राशि वापस मांगी मगर उसने पैसे नहीं लौटाए। खरीदार ने दुकानदार के खिलाफ  जिला उपभोक्ता फोरम में आवेदन प्रस्तुत किया। जिला उपभोक्ता फोरम ने दुकानदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। उसने जवाब में 350 रुपए में खिलौना बेचना स्वीकार किया लेकिन इसे ही वास्तविक मूल्य बताया।

यह कहा फोरम ने
फोरम ने सुनवाई उपरांत तय कीमत से अधिक राशि लिए जाने को व्यावसायिक कदाचरण माना है। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक, सदस्य प्रमोद वर्मा व रीता बरसैया ने सुनवाई उपरांत दुकानदार श्याम ट्वायज को 15 दिन के अंदर 93 रुपए वापस करने, 10,000 रुपए मानसिक क्षतिर्पूति और 1000 रुपए वाद व्यय देने का आदेश दिया है। दुकानदार को खिलौने पर 93 रुपए अधिक लेने के लिए 11,093 रुपए देने होंगे।

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