रेल सफर में लिए चाय के ज्यादा पैसे, अब कैटरिंग कम्पनी देगी जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Dec, 2017 09:54 AM

more money for the train trip  now the catering company will pay a fine

संपर्क क्रांति एक्सप्रैस में सफर के दौरान पैंट्री कार संचालक द्वारा यात्री से चाय की तय दर से अधिक कीमत वसूलने पर धनबाद जिला उपभोक्ता फोरम ने शुक्रवार को 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस राशि में से 45 हजार रुपए का भुगतान पैंट्री सेवा देने वाली...

नई दिल्लीः संपर्क क्रांति एक्सप्रैस में सफर के दौरान पैंट्री कार संचालक द्वारा यात्री से चाय की तय दर से अधिक कीमत वसूलने पर धनबाद जिला उपभोक्ता फोरम ने शुक्रवार को 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस राशि में से 45 हजार रुपए का भुगतान पैंट्री सेवा देने वाली कंपनी सन शाइन कैटरिंग प्राइवेट लिमिटेड को और 5 हजार रुपए का भुगतान रेलवे को करने का आदेश दिया है। साथ ही वाद खर्च के लिए पैंट्री संचालक को अलग से 5 हजार रुपए पीड़ित को देने का आदेश दिया गया है। जुर्माना राशि का भुगतान 90 दिनों के भीतर करना है। ट्रेन में पैंट्री संचालक को 7 रुपए कप की चाय 10 रुपए में बेचने का दोषी पाया गया है।

क्या है मामला
इस संबंध में धनबाद के आनंद नगर निवासी शशिधर सिंह ने उपभोक्ता फोरम के समक्ष शिकायत की थी कि वे 3 जनवरी 2017 को अपनी पुत्री के साथ हावड़ा-दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रैस से यहां से दिल्ली जा रहे थे। सफर के दौरान उन्होंने अपने लिए पैंट्री कार के वैंडर से एक कप चाय खरीदी लेकिन चाय की कम मात्रा देखकर उन्होंने पहले वैंडर से रेट चार्ट दिखाने को कहा। पैंट्री मैनेजर ने उन्हें 10 रुपए का बिल दे दिया लेकिन रेट चार्ट नहीं दिखाया। इस पर उन्होंने रेलवे के टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर दी।

यह हुआ फैसला
दिल्ली से वापस लौटने के बाद शशिधर ने सैंट्रल ग्रीवांस रीड्रेस मैकेनिज्म सिस्टम (सी.जी.आर.ए.एम.एस.) की वैबसाइट पर मामले की शिकायत कर दी। इस पर मार्च में उन्हें जानकारी दी गई कि जांच में उनकी शिकायत सही पाई गई। यह भी बताया गया कि पैंट्री संचालक पर 5 हजार रुपए का दंड लगाया गया है लेकिन शशिधर इतने भर से संतुष्ट नहीं हुए। वे मामले को उपभोक्ता फोरम के समक्ष ले गए। फोरम के नोटिस पर पूर्व मध्य रेलवे ने आई.आर.सी.टी.सी. का रेट चार्ट उसे मुहैया करवाया। इसमें चाय की कीमत 7 रुपए प्रति कप दर्ज थी। फोरम ने इसे सेवा में त्रुटि का गंभीर मामला माना। इसके लिए रेलवे को भी दोषी करार देते हुए पैंट्री संचालक के साथ उस पर जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया।
 

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