Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Oct, 2017 11:13 AM
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी को आदेश दिया है कि वह गांव बंचारी निवासी प्रह्लाद के चोरी हुए मोटरसाइकिल के 35,000 रुपए के क्लेम का भुगतान करे। कम्पनी को 5000 रुपए मुआवजा तथा 2200 रुपए कानूनी खर्चा देने के भी आदेश दिए गए...
पलवल: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी को आदेश दिया है कि वह गांव बंचारी निवासी प्रह्लाद के चोरी हुए मोटरसाइकिल के 35,000 रुपए के क्लेम का भुगतान करे। कम्पनी को 5000 रुपए मुआवजा तथा 2200 रुपए कानूनी खर्चा देने के भी आदेश दिए गए हैं।
क्या है मामला
प्रह्लाद ने नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी से अपने मोटरसाइकिल का बीमा 11 नवम्बर, 2015 को एक वर्ष के लिए 1098 रुपए प्रीमियम देकर करवाया था। इसी दौरान 16 जनवरी, 2016 को बाइक उस समय चोरी हो गई जब वह पौधों को पानी देने गया हुआ था। इसकी शिकायत उसने पुलिस में की। कम्पनी को भी इसकी शिकायत की गई। पुलिस ने इस मामले में करीब 13 दिन बाद मुकद्दमा दर्ज किया। बीमा क्लेम के लिए प्रह्लाद ने हरसंभव प्रयास किए परंतु कम्पनी ने क्लेम नहीं दिया। परेशान होकर उसने उपभोक्ता फोरम का सहारा लिया।
यह कहा फोरम ने
फोरम के समक्ष बीमा कम्पनी ने परिवादी के आरोपों को गलत बताया तथा परिवाद को खारिज करने की मांग की। उसका कहना था कि प्राथमिकी देरी से दर्ज हुई है। फोरम के अध्यक्ष जगवीर सिंह तथा सदस्या खुशविंद्र कौर ने अपने निर्णय में कहा कि परिवादी ने पुलिस को सूचना सही समय पर दी थी। यदि पुलिस ने प्राथमिकी समय पर दर्ज नहीं की तो इसमें उपभोक्ता का कोई दोष नहीं है। फोरम ने उपभोक्ता द्वारा पेश साक्ष्यों के आधार पर उनका परिवाद मंजूर कर कम्पनी को क्लेम देने का आदेश दिया।