Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Jan, 2018 02:34 AM
ऑनलाइन उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए केंद्र ने सोमवार से ई-कामर्स कंपनियों के लिए उनके द्वारा बेचे जाने वाले सभी उत्पादों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा ई-कामर्स खिलाडिय़ों को उत्पादों पर अन्य सूचनाओं...
नई दिल्ली: ऑनलाइन उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए केंद्र ने सोमवार से ई-कामर्स कंपनियों के लिए उनके द्वारा बेचे जाने वाले सभी उत्पादों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा ई-कामर्स खिलाडिय़ों को उत्पादों पर अन्य सूचनाओं मसलन अवधि समाप्त होने की तारीख (एक्सपायरी डेट) और कस्टमर केयर का भी ब्यौरा देना होगा।
इसके लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने विधि मापिकी (पैकेटबंद सामग्री) नियम में जून, 2017 में संशोधन किया था। कंपनियों को इस नए नियम के अनुपालन के लिए 6 महीने का समय दिया गया था।