CBEC ने दी सफाई, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदने पर नहीं लगेगा GST

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Dec, 2017 01:53 PM

no gston buy a ready to move property

अगर आप अपने लिए रेडी टू मूव घर या कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आपका बिल्डर आपसे इसपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) वसूल रहा है तो सावधान हो जाएं, कानून बिल्डर आपसे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पर किसी तरह का जी.एस.टी. नहीं वसूल सकता। केंद्रीय...

नई दिल्लीः अगर आप अपने लिए रेडी टू मूव घर या कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आपका बिल्डर आपसे इसपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) वसूल रहा है तो सावधान हो जाएं, कानून बिल्डर आपसे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पर किसी तरह का जी.एस.टी. नहीं वसूल सकता। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) ने खुद इसको लेकर सफाई जारी की है।

सी.बी.ई.सी. की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जी.एस.टी. क्योंकि वस्तु और सेवाओं की सप्लाई पर लागू होता है, लेकिन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी न तो किसी तरह की वस्तु की सप्लाई हो रही है और न ही यह किसी तरह की सेवा में आता है ऐसे में इसपर किसी तरह का जी.एस.टी. लागू नहीं होगा।

सी.बी.ई.सी. ने यह भी कहा है कि अगर किसी खरीदार ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए पहली जुलाई से पहले ही पूरी पेमेंट कर दी है तो उस तरह की प्रॉपर्टी पर भी खरीदार को जी.एस.टी. देने की जरूरत नहीं है। टैक्स नियम 2011 के तहत खरीदार को सिर्फ 4.5 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ेगा।

Related Story

Trending Topics

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!