आधार से NPS खाता खोलने पर फॉर्म जमा करने की जरुरत नहीं

Edited By ,Updated: 02 Jan, 2017 02:32 PM

no need to submit form for nps a c if opened via aadhaar

नई पैंशन स्कीम (एन.पी.एस.) का खाता खोलने के नियमों को आसान बनाते हुए पैंशन नियामक पी.एफ.आर.डी.ए. ने आधार संख्या और ई-हस्ताक्षर के माध्यम से यह खाता खोलने के लिए कागजी फार्म की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।

नई दिल्ली: नई पैंशन स्कीम (एन.पी.एस.) का खाता खोलने के नियमों को आसान बनाते हुए पैंशन नियामक पी.एफ.आर.डी.ए. ने आधार संख्या और ई-हस्ताक्षर के माध्यम से यह खाता खोलने के लिए कागजी फार्म की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।

पैंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) ने अक्तूबर, 2013 में अपने ‘ग्राहक को पहचानो’ (के.वाई.सी.) प्रक्रिया के लिए ई-के.वाई.सी. की अनुमति दे दी थी। प्राधिकरण ने इसे व्यक्ति के पते और पहचान की प्रक्रिया के लिए मान्य अन्य दस्तावेजों के साथ ही अनुमति दी थी।

एक परिपत्र में कहा गया है कि यदि कोई प्वाइंट ऑफ प्रेजैंस (पी.ओ.पी.) और उपभोक्ता ई-हस्ताक्षर से जुड़ा हुआ है तथा एन.पी.एस. के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है तो उसे केंद्रीय एजैंसी को भौतिक रूप में अपने दस्तावेज नहीं भेजने होंगे।

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