Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Feb, 2018 10:17 AM
मंगनी के अनमोल क्षणों को खराब करने की एवज में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष दीनानाथ अरोड़ा, सदस्य पुष्पिन्द्र कुमार व अनामिका गुप्ता ने टेलर को 5,000 रुपए जुर्माना किया है। यही नहीं, फोरम ने कहा कि
अम्बाला : मंगनी के अनमोल क्षणों को खराब करने की एवज में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष दीनानाथ अरोड़ा, सदस्य पुष्पिन्द्र कुमार व अनामिका गुप्ता ने टेलर को 5,000 रुपए जुर्माना किया है। यही नहीं, फोरम ने कहा कि टेलर उपभोक्ता को एडवांस में दी गई 5,000 रुपए की राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करे। साथ ही 3,000 रुपए कानूनी खर्च के तौर पर भी अदा करने के निर्देश दिए।
क्या है मामला
अम्बाला छावनी राजिन्द्र नगर के पवित वालिया की 26 जनवरी 2016 को मंगनी थी। इसके लिए उसने 10 जनवरी 2016 को 10,600 की कीमत का अम्बाला छावनी बाजार में नावल्टी (कंवर इंडिया प्रा.लि.) से एक सूट खरीदा। सूट को उसके द्वारा सिलकर 25 जनवरी 2016 की दोपहर 12 बजे तक देना था। इसके लिए पवित ने 5,000 रुपए एडवांस भी दिए लेकिन जब सूट की ट्राई लेने के लिए पवित 25 जनवरी को टेलर के पास पहुंचा तो तो उसने कहा कि सूट में कुछ काम पैडिंग है इसलिए कुछ समय और लगेगा।
टेलर ने कहा कि 26 जनवरी की सुबह 10 बजे वह सूट का सारा काम पूरा करके उन्हें सौंप देगा लेकिन जब पवित अगले दिन सुबह टेलर के पास पहुंचा तो उसे फिर भी सूट तैयार नहीं मिला। आनन-फानन में उसने रैडीमेड सूट लेकर मंगनी की रस्म पूरी की। बाद में पवित ने मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में की।
फोरम ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान फोरम ने कहा कि सूट सिलने को लेकर टेलर का उपभोक्ता के साथ समय तय हुआ था तो उसे समय पर सूट सिलकर देना चाहिए था। हालांकि उपभोक्ता के उन अनमोल क्षणों की भरपाई तो नहीं की जा सकती लेकिन उसकी मानसिक पीड़ा को मुआवजे से ही कुछ कम किया जा सकता है।