Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Feb, 2018 12:06 PM
राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) का कहना है कि यदि कोई हृदय धमनी स्टेंट विनिर्माता कंपनी भारतीय बाजार से अपने स्टेंट वापस लेना चाहती है तो वह उस पर रोक नहीं लगाएगा। एनपीपीए ने एक कार्यालयी पत्राचार में कहा कि
नई दिल्लीः राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) का कहना है कि यदि कोई हृदय धमनी स्टेंट विनिर्माता कंपनी भारतीय बाजार से अपने स्टेंट वापस लेना चाहती है तो वह उस पर रोक नहीं लगाएगा। एनपीपीए ने एक कार्यालयी पत्राचार में कहा कि यदि कोई कंपनी ऐसा करना चाहती है तो दवा मूल्य नियंत्रण आदेश-2013 के तहत उसे अनिवार्य तौर पर छह महीने पहले सूचना देनी होगी। साथ ही उन्हें इसके लिए अधिकतम कीमत के नियम का भी पालन करना होगा।
दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के अनुसार किसी भी दवा विनिर्माता कंपनी को अपने उत्पाद वापस लेने से छह माह पहले सरकार को जानकारी देनी होती है और सरकार द्वारा बतायी गई अवधि के लिए अधिकतम मूल्य नियम का भी पालन करना होता है। एनपीपीए ने कहा है कि उसने किसी स्टेंट विनिर्माता या आयातक के बाजार से स्टेंट वापस लेने के आवेदन को नहीं रोकने का निर्णय किया है। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले हफ्ते ही स्टेंटों की कीमत में परिवर्तन किया है।