Edited By ,Updated: 03 Mar, 2017 11:55 AM
पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने निवेश नियमों में बदलाव किया है।
नई दिल्ली: पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने निवेश नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अंशधारकों को एक वित्त वर्ष में अपनी संपत्ति आबंटन में दो बार बदलाव की अनुमति होगी। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कहा कि नया नियम एक अप्रैल से शुरू अगले वित्त वर्ष से लागू होगा। पीएफआरडीए एनपीएस का नियामक है। फिलहाल एनपीएस अंशधारक अपना निवेश साल में एक बार इक्विटी, कारपोरेट बांड और सरकारी प्रतिभूतियों में फेर-बदल कर सकते हैं।
नियामक ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘निवेश विकल्प और संपत्ति आबंटन के संदर्भ में और विकल्प देते हुए अंशधारकों (कंपनियों के पास) निवेश विकल्प के साथ-साथ संपत्ति आबंटन अनुपात को साल में दो बार बदलने का विकल्प होगा।’’ एनपीएस अंशधारकों को निवेश के लिए दो विकल्प मिलता है-सक्रिय विकल्प (इक्विटी, कंपनी बांड और सरकारी प्रतिभूतियों में अपनी निवेश संपत्ति के आबंटन के विकल्प चुनने का विकल्प) और स्वत: विकल्प (उम्र के हिसाब से निवेश)। वे इक्विटी, कारपोरेट बांड और सरकारी प्रतिभूतियों में कोष का आबंटन कर सकते हैं।