Edited By ,Updated: 27 Sep, 2016 01:57 PM
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी) ने प्रधान आयकर आयुक्तों को 30 सितंबर को काउंटर मध्यरात्रि तक खोलने का निर्देश दिया हैै ..
नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी) ने प्रधान आयकर आयुक्तों को 30 सितंबर को काउंटर मध्यरात्रि तक खोलने का निर्देश दिया हैै जिससे घरेलू आय घोषणा योजना (आई.डी.एस) के तहत लोगों को बेहिसाबी धन के बारे में घोषणा करने की सुविधा हो। 4 महीने की घरेलू कालाधन अनुपालन खिड़की 30 सितंबर को बंद हो रही है।
आई.डी.एस के तहत बेहिसाबी संपत्ति की घोषणा कर लोग अभियोजन से बच सकते हैं और पाक साफ होकर निकल सकते हैं। इस बारे में घोषणा ऑनलाइन की जा सकती है। इसके अलावा इसे व्यक्तिगत रूप से निश्चित फार्म भरकर जमा कराया जा सकता है। सी.बी.डी.टी. ने कहा कि आई.डी.एस.-2016 के तहत घोषणा लेने के लिए काउंटर 30 सितंबर को मध्यरात्रि 12 बजे तक खुले रहेंगे। बेहिसाबी संपत्ति की घोषणा करने वाले व्यक्तियों को 45 प्रतिशत कर और जुर्माना देना होगा। इसका भुगतान 3 किस्तों में सितंबर, 2017 तक किया जा सकता है।