Edited By ,Updated: 03 Nov, 2016 01:35 PM
कंस्ट्रक्शन व रियल एस्टेट सैक्टर को राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जल्दी ही कैबिनेट के फैसले के अनुरूप कर्जो के वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओ.टी.एस.) के विस्तृत नियम जारी कर सकता है।
नई दिल्ली: कंस्ट्रक्शन व रियल एस्टेट सैक्टर को राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जल्दी ही कैबिनेट के फैसले के अनुरूप कर्जो के वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओ.टी.एस.) के विस्तृत नियम जारी कर सकता है। सूत्रों के अनुसार वित्तीय दबाव झेल रहे उद्योग क्षेत्रों के लिए ओटीएस की गाइडलाइन मामूली काम छोड़कर लगभग तैयार है। यह कभी भी जारी की जा सकती है।
सूत्रों के अनुसार विस्तृत गाइडलाइन अगले 8-10 दिन के भीतर जारी कर दी जाएगी। इसमें कर्ज लौटाने में मोहलत दी जा सकती है। फंसे कर्जो के लिए प्रावधान कम करने के बारे में भी गाइडलाइन होगी। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट समेत वित्तीय दबाव झेल रहे उद्योगों के लिए ये गाइडलाइन होगी।
कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बैंकों का कर्ज करीब तीन लाख करोड़ रुपए है। इसमें से 45% यानि 1.35 लाख करोड़ रुपए के फंसे कर्ज यानी एन.पी.ए. हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों का सकल एनपीए वर्ष 2015-16 में बढ़कर 9.32% (4.76 लाख करोड़ रुपए) हो गया। जबकि वर्ष 2014-15 में सकल एनपीए 5.43% (2.67 लाख करोड़ रुपए) था।