आधार के बिना काम का नहीं होगा PAN कार्ड, ऐसे करें लिंक

Edited By ,Updated: 24 Mar, 2017 01:27 PM

pan card without basis will be illegal know what to do

केंद्र सरकार सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को जरूरी बनाता जा रहा है। अब पैन कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी हो गया है। सरकार द्वारा प्रस्तावित नए फाइनैंशियल बिल के मुताबिक जो पैन कार्ड आधार कार्ड

नई दिल्लीः केंद्र सरकार सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को जरूरी बनाता जा रहा है। अब पैन कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी हो गया है। सरकार द्वारा प्रस्तावित नए फाइनैंशियल बिल के मुताबिक जो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा उसे 31 दिसंबर के बाद अमान्य कर दिया जाएगा। 

बता दें कि केंद्र सरकार 12 अंकों वाले बॉयोमीट्रिक पहचान परियोजना के इस्तेमाल को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वर्तमान में सभी करदाताओं के पास आयकर रिटर्न दर्ज करने के लिए एक पैन नंबर होना चाहिए। इसके अलावा जो छात्र टैक्स के दायरे में नहीं आते उनके लिए ये पहचान का सबूत भी है। 

ITR दाखिल करने के लिए जरूरी हुआ आधार नंबर

सरकार का कहना है कि इनमें से कई पैन कार्ड धोखे से प्राप्त किए गए हैं। इसकी पहचान आधार नंबर से की जा सकती है। एक सरकारी अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने इसके लिए 31 दिसंबर की अंतिम तिथि तय की है क्योंकि उनका मानना है कि आधार नामांकन प्रक्रिया वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी।

लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेतली ने कहा था कि भविष्य में किसी व्यक्ति की पहचान के लिए आधार कार्ड ही काफी होगा। उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति टैक्स रिटर्न के साथ आधार संख्या प्रस्तुत करता है, तो यह स्पष्ट होगा कि यह नकली पैन नहीं है। इसका कारण यह है कि उसका बॉयोमीट्रिक आधार के साथ जुड़ा हुआ है।  

आपको क्या करना होगा
जानिए आप अपने आधार को पैन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं।
- ई-पोर्टल https: //incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग इन करें।
- दोनों आधार और पैन नंबर को जोड़ने की सुविधा के लिए एक विंडो दिखेगी।
- उपलब्ध जगह पर अपना आधार नंबर डालें।
- यह जांचें कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, जन्म तिथि, लिंग) पैन में बताई गई जानकारी के साथ मेल खाती है।
- आपकी पहचान की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए डेटा की पुष्टि की जाएगी।
- 'लिंक अब' पर क्लिक करें। दोनों के विवरण मिलने पर ही पैन और आधार को जोड़ा जाएगा।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एस.बी.आई.) ग्रुप के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कनती घोष ने कहा कि आबादी के 98% लोग आधार कार्ड धारक हैं। साल के अंत तक पैन को इससे जोड़ने की समय सीमा पर्याप्त से अधिक है। 1.08 बिलियन से अधिक भारतीयों के पास आधार नंबर है।

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