दी गलत रिपोर्ट, अब पैथ लैब देगी 40,600 रुपए हर्जाना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Feb, 2018 09:39 AM

path lab will 40 600 rupees damages for false reports

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने शहर में बिना पैथोलॉजिस्ट के लैब संचालन और गलत जांच रिपोर्ट दिए जाने को गंभीर माना है। पैथोलॉजिस्ट के काऊंटर सिग्नेचर न होने के लिए भी दोषी मानकर पैथ लैब को दंडित किया है। उपभोक्ता फोरम ने लैब संचालक को वसूली गई...

सीकरः जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने शहर में बिना पैथोलॉजिस्ट के लैब संचालन और गलत जांच रिपोर्ट दिए जाने को गंभीर माना है। पैथोलॉजिस्ट के काऊंटर सिग्नेचर न होने के लिए भी दोषी मानकर पैथ लैब को दंडित किया है। उपभोक्ता फोरम ने लैब संचालक को वसूली गई फीस, मानसिक संताप और परिवाद व्यय सहित 40,600 रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है।

क्या है मामला
दिनवा निवासी ओमप्रकाश जांगिड़ ने बताया कि उसने शहर में निजी पैथोलॉजी सैंटर में खून की जांच करवाई। उसने बताया कि उसे खून की गलत जांच रिपोर्ट दी गई। लैब में जांच टैक्नीशियन द्वारा की जाती है मगर वहां पैथोलॉजिस्ट नहीं था इसलिए जांच रिपोर्ट गलत आने की संभावना रहती है। साथ ही उसने स्वास्थ्य के साथ पैथ लैब द्वारा किए खिलवाड़ एवं सेवा में न्यूनता के कारण मंच से जांच रिपोर्ट की फीस, मानसिक संताप एवं मुकद्दमा खर्चा दिलाने की प्रार्थना की।

यह कहा फोरम ने
उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल और सदस्य डा. प्रदीप जोशी ने माना कि उक्त पैथ लैब बिना पैथोलॉजिस्ट के चलाई जा रही थी जबकि पैथ लैब संचालन के लिए अधिकृत पैथोलॉजिस्ट का होना जरूरी है। फोरम ने फैसले में बताया कि लैब द्वारा परिवादी के खून की जांच कर सही रिपोर्ट नहीं दी गई, जो सेवा में न्यूनता है। रिपोर्ट पर पैथोलॉजिस्ट के काऊंटर सिग्नेचर न होना नियम विरुद्ध है इसलिए जांच रिपोर्ट के लिए गए 600 रुपए, मानसिक संताप के 30,000 रुपए व परिवाद व्यय 10,000 रुपए परिवादी को देने के आदेश दिए। 
 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!