पावर कट होने पर लगेगा जुर्माना, जल्द हर घर में मिलेगी 24 घंटे बिजली

Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Feb, 2018 12:38 PM

penalties for power cut power will be available in every house for 24 hours

मोदी सरकार मॉनसून सत्र में बिजली आपूर्ति पाने के अधिकार के लिए बिल लाने की योजना बना रही है। इसके तहत अप्रैल 2019 से सामान्य स्थितियों में दिन में 24 घंटे बिजली सप्लाई नहीं होने पर पावर डिस्ट्रिब्यूटर्स को ....

नई दिल्लीः मोदी सरकार मॉनसून सत्र में बिजली आपूर्ति पाने के अधिकार के लिए बिल लाने की योजना बना रही है। इसके तहत अप्रैल 2019 से सामान्य स्थितियों में दिन में 24 घंटे बिजली सप्लाई नहीं होने पर पावर डिस्ट्रिब्यूटर्स को दंड देने का प्रावधान होगा। सामान्य स्थिति का मतलब यह है कि ब्रेकडाउन न हो या कोई तकनीकी खामी न हो।

अप्रैल 2019 है डेडलाइन
जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में हर परिवार को दिन-रात बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने की डेडलाइन 1 अप्रैल 2019 तय की है। अधिकारियों के मुताबिक, उत्पादन के लक्ष्य तो हासिल किए जा चुके हैं, लेकिन सभी गांवों में पावर ट्रांसमिशन की सुविधा इस साल अप्रैल तक ही दी जा सकेगी। पावर मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया, 'मुख्य बाधा डिस्ट्रिब्यूशन की है, न कि प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन की।' अधिकारी ने बताया कि ऐसा देखा गया है कि डिस्कॉम्स लॉस में कमी करने के लिए रोज कुछ घंटे पावर सप्लाई कट करती हैं। उन्होंने कहा कि ये पावर कट मुख्य रूप से 'कमर्शल वजहों' से होते हैं, न कि टेक्निकल फॉल्ट के चलते।

पावर कट होने पर दंड देने का प्रावधान 
सूत्रों के अनुसार देश में थर्मल और हाइड्रो पावर का उत्पादन जरूरत से ज्यादा है। ट्रांसमिशन के लक्ष्य डेडलाइन से पहले हासिल कर लिए जाएंगे। बता दें कि मई 2014 में चार करोड़ परिवार बिजली की सुविधा से वंचित थे। इनमें से अब तक सौभाग्य योजना के तहत 29 लाख 33 हजार परिवारों को कवर किया जा चुका है। यह योजना 11 अक्टूबर 2017 को शुरू की गई थी। नए नियमों के तहत किसी परिवार को बिजली सुविधा से लैस तभी माना जाता है, जब उसका पहला बिजली बिल लेजर में दर्ज हो जाए।  

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